कैबिनेट ने शस्त्र संशोधन विधेयक में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी


नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र (संशोधन) विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी है।सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह अवैध हथियारों एवं इसके व्यापार और इसके विनिर्माण से संभावित अपराधियों को रोकेगा, लाइसेंस के प्रावधान सुचारू होंगे तथा आज की सुरक्षा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।




इससे अवैध हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार की घटनाओं से प्रभावित तरीके से निपटा जा सकेगा। इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिलेगी।शस्त्र कानून में मंजूर किये गये संशोधन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस उपलब्ध कराने, लाइसेंस को लंबी वैधता अवधि देने और दंड के कठिन प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए हथियारों के अवैध कब्जे को रोकने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था बनाने की दिशा में अगला कदम हैं।