डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में विशेष अदालत में पेश हुए लालू


रांची 16 जनवरी (वार्ता) अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में आज झारखंड के रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में पेश हुए।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री यादव को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. के. शशि की अदालत में पेश किया, जहां डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले (47ए/96) में राजद अध्यक्ष का बयान कलमबंद किया गया। इस दौरान श्री यादव के करीबी माने जाने वाले विधायक भोला यादव साथ थे।
श्री यादव के वकील ने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री यादव ने अदालत में पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। बयान कलमबंद होने के बाद श्री यादव न्यायालय कक्ष से निकल गए।इस मामले में कुल 111 आरोपितों का बयान दर्ज किया जाना है। इनमें से 109 आरोपितों का बयान कलमबंद किया जा चुका है। राजद अध्यक्ष के अलावा एक पशु चिकित्सक डॉ. शिवनंदन प्रसाद का बयान दर्ज किया जाना है और अदालत की ओर से नोटिस भेजा गया था लेकिन बीमार होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके। आरोपितों के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किये जाएंगे।
गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता हैं। लेकिन, अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में रिम्‍स में भर्ती कराया गया है, जहां पेइंग वार्ड में चिकित्सकों की टीम उनकी नियमित देखरेख कर रही है।
श्री यादव को जहां चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत नहीं मिलने कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राजद अध्यक्ष को चारा घोटाले से जुड़े छह मामलों में से चार में सजा हो चुकी है जबकि झारखंड के डोरंडा और बिहार के भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले की अदालत में सुनवाई चल रही है।