गुजरात दंगा मामले के 14 दोषियों को SC से मिली सशर्त जमानत


2002 में गुजरात दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सदरपुरा गांव के 14 दोषियों को जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने दोषियों को जमानत दे दी है और उन्हें अपनी जमानत अवधि के दौरान सामाजिक और धार्मिक कार्य करने के लिए कहा गया है।  कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के साथ ही जमानत के दौरान उनके आचरण पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें कि गोधरा के बाद इन दंगे में 33 लोगों की जान गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 14 को बरी किया था और 17 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।