सीएए-2019 10 जनवरी से प्रभावी

नयी दिल्ली, 10 जनवरी संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में पारित नागरिकता (संशोधन) कानून-2019 (सीएए) शुक्रवार 10 जनवरी से प्रभावी हो गया।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक नागरिकता (संशोधन) कानून- 2019 (2019 का 47) के अनुच्छेद 1 की उप अनुच्छेद (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने इसे लागू किये जाने के लिए 10 जनवरी की तिथि निश्चित की।
नये नागरिकता कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी। इस कानून को 11 दिसंबर को राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी। यह कानून इन देशों के मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता नहीं देगा।