सभी प्रकार के समारोह में बिना लाइसेंस के शराब परोसना दंडनीय

गौतमबुद्धनगर। जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से एडवाइजरी जारी करते हुए समस्त जनपद वासियों को आगाह किया है कि किसी प्रकार के कार्यक्रम में शराब परोसने से पूर्व ऑकेजनल लाइसेंस आवश्यक रूप से प्राप्त करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।