चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी

नयी दिल्ली 29 जनवरी (वार्ता)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 (एनसीआईएम) में और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी है।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों विधेयकों में संशोधनों को मंजूरी दी गयी। दोनों विधेयक राज्यसभा में लंबित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि प्रस्तावित कानून से भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियामक संरचना से आम लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।



उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षिक मानकों, मूल्यांकन, आकलन और मान्यता से संबंधित कार्यों को सरल बनाने के लिए आयोग का गठन किया गया है। एनसीआईएम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त संख्या में दक्ष चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति और भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है।



श्री जावड़ेकर ने कहा कि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (एचसीसी) अधिनियम, 1973 में संशोधन के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 में अधिकारिक संशोधनों को अपनी मंजूरी दी गयी है। इन संशोधनों से होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार सुनिश्चित होंगे। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे। आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।