दहेज हत्या में पांच को उम्रकैद


बुलंदशहर 11 जनवरी  उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में विवाहिता के पति समेत पांच लोगों को उम्रकैद और 28 -28 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सलेमपुर क्षेत्र के सदरपुर गांव निवासी मुकेश कुमार ने दो जुलाई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी नीलम को उसके पति राजू, ससुर जयप्रकाश,सास विमला, ननद बबली और कमल ने मार दिया है। हत्या के पीछे दहेज उत्पीड़न बताया गया।

वादी का कहना था कि नीलम की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी जिसमें हैसियत के अनुसार दहेज दिया गया लेकिन ससुराल जन खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज के लिए ससुराल में नीलम का उत्पीडन किया जाता था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अवधेश कुमार पांडे के न्यायालय में हुई। साक्ष्य और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत ने सभी पांच को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। पांचों अभियुक्तों पर 28-28 हजार रुपे का जुर्माना भी किया है।