हत्या के मामले में सात को उम्रकैद

बलरामपुर 24 जनवरी (वार्ता)। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले मे सात लोगों को उम्रकैद और 5500-5500 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के निवासी बिस्मिल्ला ने आठ अक्टूबर 2012 को स्थानीय थाना मे मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके दो बेटो मोहम्मद गौस और गुलाम रसूल को गाँव के ही रहने वाले मैनुद्दीन,अली हसन, निजामुद्दीन,अकलीम,कमालुद्दीन,लाला और मोहम्मद अली ने जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडा और लोहे के सब्बल से मारा पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।
पुलिस ने सभी को जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुए सभी आरोपियो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया।
जिला एंव सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह ने गवाहो के बयान और पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सातो आरोपियो पर 5500-5500 रूपया अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले मे कहा है कि अर्थ दंड की रकम अदा न करने पर सभी आरोपियो को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।