जेएनयू छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ दिल्ली की उच्च नयायालय में याचिका दायर की थी, उस पर आज सुनवाई हुई। जिस पर उच्च न्यायालय ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस भी नहीं ली जाएगी।
JNU छात्रों को HC से मिली बड़ी राहत, पुरानी फीस पर ही होगा रजिस्ट्रेशन