नयी दिल्ली, 13 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने विदेश यात्रा के लिए गारंटी के तौर पर जमा कराये गये 20 करोड़ रुपये वापस करने संबंधी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सोमवार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी विश्वनाथन की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
न्यायालय इस मामले में अब 17 जनवरी को सुनवाई करेगा।
आज की सुनवाई के दौरान श्री विश्वनाथन ने दलील दी कि कार्ति ने दो बार विदेश जाने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए हैं लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद ये रुपये वापस नहीं दिए गए हैं, जबकि न्यायालय ने कहा था कि यात्रा से लौटने के बाद रुपये वापस मिल जायेंगे।
सिक्योरटी मनी लौटाने की कार्ति की अर्जी पर ईडी को नोटिस