सुप्रीम कोर्ट से कनिमोझी को राहत, मद्रास हाईकोर्ट में मुकदमे पर रोक

नई दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद एम कनिमोझी को राहत देते हुए उनके खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में चल रही चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह कहते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में जारी सुनवाई पर रोक लगा दी कि संबंधित मामले में अगर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं तो निचली अदालत में सुनवाई जारी नहीं रह सकती। यह तय कानून है।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने नौ दिसंबर 2019 को सुश्री कनिमोझी की याचिका पर नोटिस जारी तो किए थे, लेकिन उच्च न्यायालय में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।द्रमुक सांसद ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रही चुनाव याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया था। एक मतदाता संथनकुमार ने याचिका दायर कर सुश्री कनिमोझी के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सुश्री कनिमोझी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर एवम् आयकर संबंधी जानकारी का खुलासा नहीं किया है।