नयी दिल्ली, केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसका कार्यकाल तीन का होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आयोग नये कानूनों की जरूरत को उजागर करने के साथ ही पुराने एवं अव्यावहारिक कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश करता है।
उन्होंने कहा कि आयोग का गठन सरकार समय समय पर करती है। पहली बार 1955 में इसका गठन किया गया था और उसके बाद तीन साल के लिए सरकार इसका गठन समय समय पर करती रहती है। पिछले यानि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था।
उन्होंने कहा कि देश के कानूनों में सुधार के लिए गठित किए जाने वाले इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होते हैं। यह सभी पूर्णकालिक होते हैं।
22वें विधि आयोग के गठन को केंद्र की मंजूरी