राजस्थान में अवैध रेत खनन पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने अवैध रेत खनन को लेकर बुधवार को राजस्थान सरकार को फटकार लगाई तथा राज्य में धड़ल्ले से हो रहे अवैध रेत खनन पर पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का बुधवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रेत खनन पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का भी राज्य सरकार को निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्रीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को राजस्थान में अवैध रेत खनन मामले की जांच करने का निर्देश दिया और छह सप्ताह के अंदर अपने सुझावों के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “ रेत खनन के कारण पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है।”
न्यायालय राजस्थान में अवैध रेत खनन को लेकर कई याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रहा है।