शाहीन बाग पर SC ने कहा, विरोध प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार लेकिन असुविधा पैदा नहीं कर सकते



 



उच्चतम न्यायालय ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किये। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना होगा।



उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कोई निर्देश नहीं देगा। मामले को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच आज नागरिकों ने CAA, NPR और NCR के खिलाफ मंडी हाउस से संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन किया।