विदेश मंत्री जयशंकर के रास चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज

 



अहमदाबाद, 04 फरवरी (वार्ता)। गुजरात हाई कोर्ट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकाेर (लोखंडवाला) की गुजरात की दो सीटों पर पिछले साल हुए राज्यसभा उपचुनाव में जीत को चुनौती देने वाली तीन अर्जियों को आज खारिज कर दिया।



यह उपचुनाव पूर्व में जीते केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने के कारण राज्यसभा सीटों के रिक्त होने के चलते पिछले साल पांच जुलाई को आयोजित किये गये थे।



हाई कोर्ट जज श्रीमती बेला त्रिवेदी की एकल पीठ ने इन अर्जियों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81, 82, 83 और 86 का उल्लंघन करार देते हुए आज खारिज कर दिया। अदालत ने श्री जयशंकर और श्री ठाकाेर के वकील चित्रजीत उपाध्याय की इस दलील का मान्य रखा कि एक ही अर्जी से दो अलग चुनावों को चुनौती देकर तथा स्वयं जिसकी जीत को चुनौती दी गयी है उसको ही पक्षकार नहीं बना कर उक्त धाराओं का उल्लंघन किया गया है। ज्ञातव्य है कि श्री जयशंकर से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी गौतम पंडया तथा श्री ठाकारे से पराजित कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रिकाबेन चूडासमा और राज्य विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी की ओर से दायर इन तीनो अर्जियों को दायर किया गया था। शुरूआत में इनकी ओर से कुल सात अर्जियां गत अगस्त माह मेें दायर की गयी थी जिनमें से चार को पहले ही तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था।



अर्जिकर्ताओं के वकील और कांग्रेस नेता बाबू मंगुकिया ने कहा कि हाई कोर्ट का यह आदेश केवल तकनीकी आधार पर ही है। इसे तथा पूर्व में रद्द की गयी चार अर्जियों से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश सभी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जायेगी।



ज्ञातव्य है कि इससे पहले उक्त दो उपचुनावों को अलग अलग आयोजित करने के चुनाव आयोग के फैसले को भी कांग्रेस ने चुनौती दी थी पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। ज्ञातव्य है कि विधानसभा के अंकगणित के मद्देनजर अगर दोनो उपचुनाव एक साथ होते यानी एक विधायक किसी एक ही उम्मीदवार के चयन के लिए वोट कर पाता तो कांग्रेस एक सीट जीत सकती थी।