दिल्ली HC को रेलवे ने बताया, स्टेशनों पर कर रहे हैं सुरक्षा उपाय


नयी दिल्ली। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने स्टेशनों पर सामान की जांच करने वाले उपकरण, हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे सुरक्षा उपाय किए हैं। अदालत ने रेलवे को एक हलफनामा दायर करने के लिए 15 मई तक का वक्त दिया और उससे स्टेशनों में सुरक्षा उपायों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने तथा भविष्य की रूपरेखा पेश करने के लिए कहा।




रेलवे के वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ को बताया, ‘‘उन्होंने (याचिकाकर्ता) जो कहा है वह हम पहले से ही मुहैया करा रहे हैं या ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।’’ उन्होंने रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारियों के साथ एक हलफनामा दायर करने के लिए वक्त मांगा। पीठ वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सामान की जांच करने वाले उपकरण, हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे सुरक्षा उपाय करने का अनुरोध किया गया है।