पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोप में पिता को मृत्यु होने तक का कारावास

अलवर, राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत (संख्या तीन) ने 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आराेप में उसके पिता को मृत्यु होने तक जेल में रहने की आज सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने पीड़ित बालिका के पिता को उससे दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार खैरथल थाना क्षेत्र में अप्रैल 2019 में पीड़ित बालिका लावारिस हालत में मिली थी। पुलिस ने उसे अलवर की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। समिति को बालिका ने अपने पिता की करतूतों को उजागर करते हुए बताया वह उससे दुष्कर्म करता था।
बालिका अब भी बालिका गृह में रह रही है। इसकी मां अपने पति की करतूतों के चलते गुजरात में अपने रिश्तेदारों के पास रहती है।