सज्जन कुमार को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं, एम्स बोर्ड करेगा तय


नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को निर्देश दिया कि वह बृहस्पतिवार को एम्स के बोर्ड के समक्ष पेश हों ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत है या नहीं। गौरतलब है कि सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।




पीठ कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने चिकित्सीय आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने कुमार को बोर्ड के समक्ष सुबह साढ़े दस बजे पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है।