महबूबा की पीएसए के तहत गिरफ्तारी: केंद्र, कश्मीर प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब


नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पी एस ए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने महबूबा की पुत्री इल्तज़ा मुफ्ती की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी किए।
इल्तज़ा ने सुश्री महबूबा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हिरासत में लिए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
खंडपीठ ने नोटिस के जवाब के लिए 18 मार्च तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई उसी दिन होगी।