नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रजेश ठाकुर तथा 18 अन्य को 11 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई के वकील ने ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा देने की अदालत से अपील की जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने अपना फैसला 11 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने मामले के अन्य दोषियों को भी अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं दोषियों ने अदालत से कम से कम सजा दिये जाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था। इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।