निर्भया गैंगरेप केस: HC में सॉलिसिटर जनरल ने कहा- 2 की दया याचिका खारिज तो तुरंत हो फांसी


दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर लगी रोक को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर सुनवाई हो रही है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केन्द्र सरकार की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं।सॉलिसिटर जनरल मेहता ने उच्च न्यायालय से कहा कि पवन गुप्ता जानबूझकर सुधारात्मक या दया याचिका दायर नहीं कर रहा। यदि निचली अदालत का आदेश बरकरार रहता है तो पवन सुधारात्मक या दया याचिका दायर कर सकता है, अन्य को फांसी नहीं दी जाएगी।