मुनाफाखोरी पर सख्त सरकार, तय किए मास्क-सेनेटाइजर के रेट, अब इससे ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकता कोई


पूरे देश में कोरोना की चपेट में है और अब तक 250 से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी ओर,  कोरोना वायरस खौफ पर मुनाफाखोरी का खेल भी खूब चल रहा है। मेडिकल स्टोरों पर  मास्क और हैंड सेनिटाइजर की कमी हो गई है। मेडिकल स्टोर संचालक इसके लोगों से मनमर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सख्‍त रुख दिखाया है। सरकार ने सैनिटाइजर और फेस मास्क की कीमत तय कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी।
पासवान ने कहा, "आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रु./मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी। वहीं हैंड सैनिटाइजर की 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी।